KVS भर्ती को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: 4 हफ्तों में जारी हो विज्ञापन, भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के सख्त निर्देश

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) में नई भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने Social Jurist, A Civil Rights Group बनाम Mrs. Nidhi Pandey एवं अन्य मामले (CONT.CAS(C) 280/2025) में सुनवाई करते हुए KVS और शिक्षा मंत्रालय को 4 हफ्तों के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और भर्ती विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति अनिश दयाल ने दिनांक 15 मई 2025 को पारित किया।

क्या है मामला?

यह याचिका Social Jurist नामक एक सिविल राइट्स ग्रुप द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि KVS द्वारा कोर्ट के पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया गया और भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया कि भर्तियों के संबंध में पहले जो आदेश दिए गए थे, उनका पालन नहीं किया गया है और अब तक कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है।

क्या कहा KVS और मंत्रालय ने?

KVS की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि उन्होंने भर्ती नियमों में संशोधन कर 20 मार्च 2025 को एक ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से उन्हें अधिसूचित कर दिया है। नए नियमों में पहली बार TGT (Trained Graduate Teacher) और PRT (Primary Teacher) पदों के अंतर्गत विशेष शिक्षकों (Special Educators) के पद जोड़े गए हैं। यह नियम अब प्रभावी हैं और KVS ने इन नियमों के तहत भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने की तैयारी कर ली है।

इसके अलावा KVS ने यह भी बताया कि 18 फरवरी 2025 को ही संबंधित याचिकाकर्ता को सूचित कर दिया गया था कि भर्ती नियमों को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। बाद में, 20 मार्च 2025 को KVS के चेयरमैन से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें अधिसूचित कर लागू कर दिया गया।

मंत्रालय की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया अब आगे बढ़ाई जा रही है।

कोर्ट का आदेश

इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट निर्देश दिए कि:

  • केंद्रीय विद्यालय संगठन अब और देरी न करते हुए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत करे।
  • अगले 4 हफ्तों के भीतर विज्ञापन जारी कर दिया जाए।
  • याचिका को इसी निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है।
  • यह आदेश कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

अभ्यर्थियों के लिए क्या है महत्व?

यह फैसला उन लाखों उम्मीदवारों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से KVS में शिक्षकीय और गैर-शिक्षकीय पदों की भर्तियों का इंतजार कर रहे थे। खासतौर पर Special Educator जैसे पदों को शामिल किया जाना एक नया और सकारात्मक बदलाव है, जिससे समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

अब जब कोर्ट के आदेश अनुसार 4 हफ्तों की समयसीमा तय कर दी गई है, तो यह तय माना जा रहा है कि जून 2025 के मध्य तक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है।

निष्कर्ष

KVS भर्ती से जुड़ा यह फैसला शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। कोर्ट के इस हस्तक्षेप के बाद अब भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे KVS की आधिकारिक वेबसाइट और रोजगार समाचार जैसी विश्वसनीय स्रोतों पर नजर बनाए रखें और अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दें।

👉 जल्द ही भर्ती विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना है। यदि आप PRT, TGT या Special Educator पद के लिए पात्र हैं, तो यह मौका बिल्कुल न चूकें।

दिल्ली हाई कोर्ट का पूरा आदेश यहाँ देखें (PDF डाउनलोड करें)

Leave a Comment

Join WhatsApp Group