अब एसडीएम और सीटीएम भी काट सकेंगे वाहनों के चालान: हरियाणा सरकार का नया आदेश

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब एसडीएम (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) और सीटीएम (सिटी मजिस्ट्रेट) को भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहनों के चालान काटने का अधिकार दे दिया है। इस नए आदेश से राज्य में ट्रैफिक व्यवस्था को और सख्त और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

अब तक केवल परिवहन विभाग के अधिकारी और पुलिस ही ट्रैफिक चालान जारी कर सकते थे। लेकिन अक्सर शिकायतें आती थीं कि इन अधिकारियों की अनुपस्थिति या सीमित संख्या के कारण कई जगहों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अब एसडीएम और सीटीएम को यह अधिकार मिलने से स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है।

चालान काटने के लिए आईडी और पासवर्ड मिलेंगे

सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि एसडीएम और सीटीएम को चालान काटने के लिए परिवहन विभाग द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड दिए जाएंगे। इससे वे परिवहन विभाग की वेबसाइट या एप के जरिए चालान काट सकेंगे।

ट्रैफिक व्यवस्था में आएगा सुधार

यह निर्णय राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। अब यदि कहीं पुलिस या ट्रैफिक अधिकारी मौजूद न हों, तो एसडीएम और सीटीएम भी मौके पर चालान काटकर कानून का पालन करा सकेंगे।

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार का यह फैसला ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू कराने में मददगार साबित होगा। इससे न केवल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। सरकार का यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।

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